जानकारी के अनुसार काम में लापरवाही करने पर रतलाम में खाद वितरण केंद्र प्रभारी, टीकमगढ में 1 उपयंत्री को निलंबित किया गया है। वहीं हरदा, बड़वानी और धार में पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार मंडला में उर्वरक अनुज्ञप्ति और मुरैना में उर्वरक विक्रेता का पंजीयन भी रद्द कर दिया गया है।
टीकमगढ़ में बड़ी कार्रवाई
मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 22 उपयंत्रियों, धार में रोजगार सहायक, श्योपुर में 16 पंचायत सचिव-रोजगार सहायकों और सीईओ-एपीओ को नोटिस जारी किया गया है। अनूपपुर में 2 पंचायत सचिव और श्योपुर में 16 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। हरदा में आशा कार्यकर्ता और मुरैना में रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है। श्योपुर में तीनों ब्लॉक समन्वयकों का वेतन काटा गया है। इस कार्रवाई में जिन लोगों को नोटिस थमाया गया है, उनसे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उर्वरक की कालाबाजारी पर सख्त रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेशानुसार उर्वरक की कालाबाजारी पर सख्त कंट्रोल किया जा रहा है। उप संचालक कृषि द्वारा प्राथमिक कृषि साख सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पीपलखूंटा का निरीक्षण के दौरान आंकड़ों का मिलान नहीं होने पर खाद वितरण केंद्र प्रभारी को निलंबित किया है। निरीक्षण के दौरान यूरिया उर्वरक का भौतिक स्टॉक तथा पीओएस मशीन के स्टॉक में काफी अंतर था। इस कारण प्रभारी खाद्य वितरण केंद्र पीपलखूंटा को निलंबित किया गया।
500 रुपए का लगाया जुर्माना
अनुपपुर में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदान नहीं करने पर जनपद पंचायत अंतर्गत आनेवाले ग्राम पंचायत कदमटोला सचिव एवं जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हनी के सचिव पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया है। शासकीय कार्य में लापरवाही करने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जुर्माना व नोटिस के साथ यह भी चेतावनी दी है कि आगे से वे काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें।