scriptअमानक निकला मावा, सोयाबीन तेल, मूंगफली व अन्य खाद्य सामग्री, 6 लाख 17 हजार का जुर्माना | adm court janch: Non-standard mawa, soybean oil, peanuts | Patrika News

अमानक निकला मावा, सोयाबीन तेल, मूंगफली व अन्य खाद्य सामग्री, 6 लाख 17 हजार का जुर्माना

locationभोपालPublished: Feb 18, 2020 11:28:57 am

– एडीएम कोर्ट ने 13 केस में फैसला सुनाते हुए जुर्माने की कार्रवाई की, खाद्य सामग्री सप्लाई करने वालों को भी लिया जद में

court newes

लगाने से मौत के

भोपाल। शुद्ध का युद्ध अभियान के तहत लिए गए सैम्पलों में मावा, सोयाबीन तेल, कोको पाउडर, शीशम तेल, मैदा व अन्य खाद्य सामग्री अवमानक और मिथ्याछाप पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
एडीएम सतीश कुमार की कोर्ट ने राज्य स्तरीय प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत किए गए 13 केसों में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इन पर कुल 6 लाख 17 हजार का जुर्मान लगाया है। इसमें खाद्य सामग्री सप्लाई करने वालों को भी जुर्माने में शामिल किया है। जिन पर कार्रवाई की गई है अब उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम कोर्ट ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाया है उसमें प्राइम कोको पाउडर मिथ्याछाप निकलने पर ओमनी बेकर्स गोविंदपुरा के नितिन मेहंदीरता पर पचास हजार रुपए जुर्माना, गणेशाय ट्रांसपोर्ट कम्पनी पुरानी सब्जी मंडी में आया मावा अवमानक पाए जाने पर
विजय आनंद पर एक लाख का जुर्माना, कस्टर्ड पाउडर मिथ्याछाप पाए जाने पर पापुलर ब्रेड के सुरेश कंजानी, प्रधान स्टोर के प्रॉपराइटर उत्कर्ष चुग पर 50 हजार जुर्माना, गोविंदपुरा स्थित सत्या बिस्किट के यहां से लिए गए मैदा का सैम्पल फेल होने पर प्रॉ.नरेंद्र कुमार और प्रताप फूड्स इंडस्ट्रीयल एरिया टीकमगढ़ा पर 50 हजार रुपए जुर्माना, जुमेराती स्थित रवि स्टोर से लिए गए.
नाग केसर और मूंगफली कतरन मिथ्याछाप पाए जाने पर रवि पंथी पर एक लाख का जुर्माना, एमपी नगर जोन टू स्थित एक रेस्टोरेंट पर सोयाबीन तेल अवमानक पाए जाने पर तेल फैक्ट्री संचालक मंधाता सिंह पर एक लाख रुपए जुर्माना, शुगर व्हाइट क्रिस्टल मिथ्याछाप पाए जाने पर ओमनी बेकर्स गोविंदपुरा, रिलायंस रिटेल आसिमा लेकसिटी मॉल, अथानी शुगर लिमिटेड कोल्हापुर पर 75 हजार रुपए, एयरपोर्ट रोड स्थित राजस्थान मिष्ठान भंडार की केसर कतली मिथ्याछाप पाए जाने पर संचालक भंवरलाल पर सात हजार रुपए जुर्माना.
क्लासिक प्रोटीन बुधवारा से लिए काजू टोस्ट मिथ्याछाप पाए जाने पर एस हजार जुर्माना, बांके बिहारी स्वीट्स डीआईजी बंगला और झूलेलाल बेकरी, पटेल नगर के जेबी रस्क मिथ्याछाप पाए जाने पर बीस हजार रुपए जुर्माना, मंदाकिनी चौराहा स्थित रिटेल स्टोर से लिए गए मिक्स दाल का सैम्पल फेल होने पर रिटेलर और इंदौर के दाल सप्लायर पवन अग्रवाल पर तीस हजार का जुर्माना, दालचीनी मिथ्याछाप पाए जाने पर 10 नंबर स्थित किराना स्टोर के संचालक ब्रजेश कुमार पर बीस हजार का जुर्माना लगाया है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो