लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों, कोविड-19 अस्पताल प्रभारियों, मप्र इंडियन मेडिकल एसो., मप्र नर्सिंग होम एसो आदि को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए यह सावधानियां रखें, ताकि तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सके।
इन बातों पर देना होगा ध्यान
1. कोविड पॉजीटिव केसों पर नियंत्रण करने के लिए टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट के साथ कोविड टीकाकरण एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करें।
2. भीड़-भाड़ को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी का पालन करवाएं। खांसते- छींकते समय नाक व मुख को ढांक कर रखा जाए।
३. जिस व्यक्ति में कोविड-19 के संभावित लक्षण नजर आ रहे हैं, उनकी तुरंत आरटीपीसीआर / आरएटी पद्धति से जांच की जाए।
4. कोविड-19 की पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं तथा जिलों में “हॉट-स्पॉट्स” को चिन्हित कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण करें।
5. पॉजीटिव प्रकरणों के हॉई-रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कॉन्टेक्टस् को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रैकिंग एवं टेस्टिंग कर, निगरानी में रखा जाए।
इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग को सम्पूर्ण सुविधाएं तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मरीज सामने आने पर उसका तुरंत उपचार किया जा सके। अगर कोई मरीज आता है तो इसके लिए अस्पताल में कोविड आईसोलेशन वॉर्ड, कोविड आई.सी.यू. वॉर्ड अथवा कोविड हाई डिपेन्डेंसी वॉर्ड में भर्ती किया जाए। बाहर देशों से आने वाले समस्त अंतराष्ट्रीय यात्रियों की सूची आई.डी.एस.पी. शाखा द्वारा समय-समय पर संबंधित जिलों को उपलब्ध कराई जाती है तदानुसार विमानतल पर नेगेटिव पाए गए यात्रियों को अनिवार्यत: 7 दिवस के लिए होम क्यारंटाईन किया जाए एवं 8 वें दिवस पर पुन: आर.टी.पी.सी.आर. द्वारा जांचा जाए। पॉजीटिव पाए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के करते हुए उन्हें पृथक से संस्थागत आईसोलेशन में रखा जाए। पॉजीटिव पाया जाता है