संचालक स्वास्थ्य, सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो वसंत कुर्रे ने बताया कि यह आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नवम्बर 2020 में कोविड-19 की निर्धारित उपचार दरों को क्लीनिक और नर्सिंग होम में रिसेप्शन काउन्टर पर प्रदर्शित करने के संबंध में पारित आदेश के अनुक्रम में निर्देश जारी किए गये है। संचालक कुर्रे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्लीनिक्स इस्टाविलिशमेंट और नर्सिंग होम संबंधी (उपचर्चागृहो एवं रूजोपचार संबंधी) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन नियम-1997 की अनुसूची-2 के खण्ड(5) और 5(1)के प्रावधानों के तहत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लीनिक एवं नर्सिंग होम जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड-19 की निर्धारित दरों की भेजी गई सूची में दर्शायी दरों से 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगें। उपचार की निर्धारित दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी प्राप्त होती है तो इसे जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए भी भेजा जाएगा।