scriptअतिथि शिक्षक 24 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं आवेदन | Atithi Shikshak latest news in hindi on 11 october 2017 | Patrika News

अतिथि शिक्षक 24 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं आवेदन

locationभोपालPublished: Oct 11, 2017 07:37:27 am

मध्यप्रदेश में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित कई कॉलेजों में विभिन्न विधाओं के अध्यापन कार्य अतिथि विद्वानों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

latest news on Atithi Shikshak
भोपाल। मध्यप्रदेश में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित संगीत और ललित कला कॉलेजों में विभिन्न विधाओं के अध्यापन कार्य अतिथि विद्वानों(Atithi Shikshak latest news in hindi) के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

संस्कृति विभाग द्वारा जारी अतिथि विद्वानों की व्यवस्था संबंधी नियम-निर्देशों के तहत अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए विधा अनुरूप रिक्तियों की संख्या व स्थान और आवेदन-पत्र का प्रारूप आदि संस्कृति संचालनालय की वेबसाइट़ www.culturemp.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन प्रस्तुत(Atithi Shikshak latest news) करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। आवेदनकर्ता अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संस्कृति संचालनालय के संस्कृति भवन, बाणगंगा, भोपाल स्थित कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
इधर,आवेदन न करने के बाद भी काम पर माना जाएगा :-
प्रदेश के कॉलेजों में अतिथि विद्वानों को रखे जाने का रास्ता साफ हो गया है। इन्हें रखे जाने में जो संशय की स्थिति थी वह भी साफ हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिए हैं।
इसके तहत ऐसे अतिथि विद्वान(Atithi Shikshak) जिन्होंने वर्ष 2016-17 में अपने कॉलेज में काम किया है। लेकिन वर्तमान सत्र में आवेदन नहीं किया है या इस सत्र में आवेदन के बाद आवंटन सूची में स्थान नहीं पा सके और उच्च न्यायालय के आदेश से कॉलेज में उपस्थिति दे चुके हैं। ऐसे अतिथि विद्वानों को उस विषय के रिक्त पद विरुद्ध कार्यरत माना जाएगा।
इसी के साथ ऐसे अतिथि विद्वान (Atithi Shikshak news) जिन्होंने विगत सत्र में काम नहीं किया है। पिछले वर्षों में कार्य करने के आधार पर ही उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उपस्थिति दे रहे हैं। उनके आमंत्रण पत्र को निरस्त किया जाएगा। जिन कॉलेजों में रिक्त पदों पर कोई आवंटन नहीं हुआ और 2916-17 में उक्त पद पर कोई अतिथि विद्वान कार्यरत रहा हो तो उसे उस पद के लिए सात दिन का समय देते हुए आमंत्रित किया जाएगा। समय सीमा निकल जाने के बाद यह माना जाएगा कि विगत वर्ष में आमंत्रित अतिथि विद्वान इस वर्ष आमंत्रण स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है।
नियमित पद स्वीकार नहीं :
अगर कोई अतिथि विद्वान 2016-17 में कार्यरत होने के आधार पर उच्च न्यायालय से यथा स्थिति बनाए जाने या आमंत्रण निरंतर रखे जाने का आदेश लेकर आता है और नियमित शिक्षक की पदस्थापना से पद की पूर्ति की गई है। तब, ऐसी स्थिति में अतिथि विद्वान को आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
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