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कोविड से बचने नियमों का पालन न करने पर लगेगी नाको, फीवर क्लीनिक पर ड्यूटी या तीन दिन बंद रहेगा प्रतिष्ठान

locationभोपालPublished: Jul 06, 2020 09:07:53 pm

– कलेक्टर ने होटल, बाजार, धार्मिक स्थल, गली मौहल्लों में नियमों का पालन करने वालों पर की सख्ती, धारा 144 में जारी किए आदेश-

कोविड से बचने नियमों का पालन न करने पर लगेगी नाको, फीवर क्लीनिक पर ड्यूटी या तीन दिन बंद रहेगा प्रतिष्ठान

कोविड से बचने नियमों का पालन न करने पर लगेगी नाको, फीवर क्लीनिक पर ड्यूटी या तीन दिन बंद रहेगा प्रतिष्ठान

भोपाल. कोविड से बचने लिए प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेशों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, धार्मिक स्थल पर सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर, एक दुकान पर पांच से ज्यादा लोगों की उपस्थिति पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस, मास्क और नियमों के पालन को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा-144 में संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर शासकीय अधिकारियों के साथ नाकों पर, फीवर क्लीनिक, प्रचार के कार्य और कॉरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी या तीन दिन के लिए प्रतिष्ठान, दुकान, मॉल को बंद किया जाएगा। ये नियम गली मौमल्लों में भीड़ एकत्र कर बैठकें करने वालों पर भी लागू किया गया है। क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिला है कि ऐसे ही गली मौहल्लों में भीड़ एकत्र करने से इब्राहिमगंज जैसे इलाके नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं।

आदेश का पालन कराने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एसडीएम के अंडर में आठ टीमें बनाईं हैं। एक टीम में प्रभारी एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक, अपर आयुक्त नगर निगम, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों की टीम को शामिल किया है। ये आठ टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मंगलवार से जांच शुरू कर देंगी।
– जांच के लिए दुकान, मॉल, धर्मस्थल, होटल की चेक लिस्ट बनाई है

1. दुकान के लिए: मास्क अनिवार्य, बाहर हैंड सैनिटाइजर, काउंटर, टॉप, रैलिंग को हाईपोक्लोराइट्स से सैनिटाइज करना होगा। हेल्पलाइन, फीवर क्लीनिक की सूची, कचरे के उचित प्रबंध, कैश ले रहे हैं तो सैनिटाइज की व्यवस्था।

2. कार्यालय: गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंस, लिफ्ट में सीमित लोग, एसी को नॉम्स के अनुसार, सभी वॉशरूम, पेयजल स्थान, कॉरीडोर, लॉबी, एरिया, स्विच, दरवाजों को सैनिटाइज करना होगा।

3. धार्मिक स्थल: मास्क, सोशल डिस्टेंस, साबुन पानी, सेवादारों द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था, गेट पर डिस्पेंसर, प्रसाद, चरणामृत का वितरण नहीं, घंटी, रैलिंग आदि की सफाई।

4.शॉपिंग मॉल: थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंस, एसी, वॉशरूम इत्यादी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।

वर्जन

सोशल डिस्टेंस, मास्क और अन्य नियमों के पालन में लापरवाही करने वालों के खिलाफ टीमें बनाईं हैं। संशोधित आदेश जारी करते हुए लापरवाही करने वालों की ड्यूटी तय की गई है। या संबंधित प्रतिष्ठान को तीन दिन के लिए बंद किया जाएगा।

अविनाश लवानिया, कलेक्टर

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