उप पुलिस अधीक्षक महिला प्रकोष्ट पिंकी जीवनानी ने बताया कि बासौदा क्षेत्र निवासी एक महिला ने एसपी को आवेदन दिया था जांच के बाद यह मामला महिला प्रकोष्ट में आया है। यह महिला गोपाल अग्रवाल के साथ लंबे समय से लिव इन रिलेशन मेे थी।
अग्रवाल से उसके दो बच्चे भी हैं। मामले में जांच के बाद उसे डराया धमकाया गया। इस पर जितेंद्र मैना, प्रीतम यादव, संजू अहिरवार, सुन्ना, हरीश पंडित एवं बट्टू चाचा के खिलाफ धारा 294, 506, 34 एवं एससीएसटी एक्ट के तहत कायमी की गई।
इसमें अनुसूचित जाति के दो आरोपियों को एससीएसटी एक्ट से अलग रखा गया। जबकि मुख्य आरोपी अग्रवाल के खिलाफ भादंवि की धारा 376 एवं एससीएसटी एक्ट के तहत कायमी हुई है। उप पुलिस अधीक्षक जीवनानी ने बताया कि उन्हें अभी प्रकरण की डायरी प्राप्त हुई है।
शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जादौन ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। जितेंद्र मैना भाजपा जिला उपाध्यक्ष है। एफआईआर में नाम आने के बाद प्रदेश संगठन को अवगत कराया गया है।
दुष्कर्म करने के बाद नाबालिक को जलाया…
वहीं इससे कुछ समय पहले भी विदिशा में एक कच्ची उम्र के प्यार का ही मामला सामने आया था। जिसमें एक 17 साल का किशोर अपने ही गांव की 16 साल की किशोरी के साथ रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रहा।
किसी बात पर सुबह अनबन हुई और किशोर ने किशोरी को केरोसिन डालकर जला दिया। गंभीर हालत में किशोरी को परिजन जिला अस्पताल लाए, जहां से उसे 80 प्रतिशत जली हालत के कारण भोपाल रैफर कर दिया।
मामला हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का था। जहां पिछले दिनों रात में किशोरी के माता-पिता जब खेत पर थे। तभी रात करीब 12 बजे गांव का ही एक किशोर चुपके से किशोरी के घर में घुस गया और रात बिताने के बाद सुबह अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया।
लड़की द्वारा विरोध करने के दौरान कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद आरोपी ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगाई और भाग गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे और आग बुझाकर किशोरी के माता-पिता को सूचना दी।
उनके आने के बाद किशोरी को ग्यारसपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया। यहां जिला अस्पताल में किशोरी को भर्ती कर उपचार किया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी करीब 80 प्रतिशत जली थी।
आरोपी साथ ले जाना चाहता था
हैदरगढ़ थाना क्षेत्र वाले मामले में अस्पताल में किशोरी के माता-पिता, ताऊ और छोटी बहन मौजूद रही थी। माता पिता का कहना रहा कि वह खेत पर थे। सुबह छह बजे घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बेटी के हवाले से बताया कि गांव के ही एक लड़के ने उनकी बेटी की यह दुर्दशा की। रात में उस पर अत्याचार किए गए। किशोरी को धमकाया गया कि किसी को भी कुछ बताया तो ठीक नहीं होगा। आरोपी उसे कहीं साथ ले जाना चाहता था।
हैदरगढ़ थाना क्षेत्र वाले मामले में अस्पताल में किशोरी के माता-पिता, ताऊ और छोटी बहन मौजूद रही थी। माता पिता का कहना रहा कि वह खेत पर थे। सुबह छह बजे घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बेटी के हवाले से बताया कि गांव के ही एक लड़के ने उनकी बेटी की यह दुर्दशा की। रात में उस पर अत्याचार किए गए। किशोरी को धमकाया गया कि किसी को भी कुछ बताया तो ठीक नहीं होगा। आरोपी उसे कहीं साथ ले जाना चाहता था।
इधर, आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
वहीं एक अन्य मामले में विदिशा में सत्र न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय ने आरोपी रवि उर्फ रविंद्र को दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं एक अन्य मामले में विदिशा में सत्र न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय ने आरोपी रवि उर्फ रविंद्र को दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक कालूराम मैना के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को सिविल लाइन थानांतर्गत बबीता दांगी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह प्रमाण माना गया कि आरोपी रवि द्वारा पत्नी बबीता को दहेज के लिए प्रताडि़त, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया।
अभियुक्त को रवि को भादंवि की धारा 498 ए एवं धारा 306 में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आरोपिया कमलाबाई को संदेह का लाभ देकर उक्त धाराओं में दोषमुक्त किया गया।