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आज से पुलिस बदमाशों का नहीं निकाल सकेगी जुलूस, आदेश जारी

locationभोपालPublished: Nov 27, 2020 03:51:55 pm

Submitted by:

Hitendra Sharma

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश, प्रदेश में किसी भी आरोपी, संदेही और गिरफ्तार व्यक्तियों का नहीं निकाला जाएगा जुलूस

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भोपाल. मध्य प्रदेश में जब भी कोई बड़ी बारदात या बदमास को पुलिस गिरफ्तार करती थी तो लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़ाने के लिये गिरफ्तार व्यक्ति का जुलूस निकाला जाता था। पर अब पुलिस किसी भी आरोपित को सरेआम बेज्जत नहीं कर सकेगी। पुलिस अक्सर चोरी, बलात्कार, लूट, छेड़छाड़ और गुंडागर्दी करने वाले एसे अपराधियों के जुलूस निकालती थी जो जनता को रौब दिखाते थे। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी कर अवगत करा दिया है। एडीजी अपराध अनुसंधान विभाग के नाम से जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी, संदेही और गिरफ्तार लोगों को पुलिस सार्वजनिक नहीं करेगी। साथ ही प्रेसनोट में भी किसी आरोपी या संदेही के फोटो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

सख्ती से पालन करने के निर्देश

पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी को भेज कर तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से पालन करना होगा। आदेश पर अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी कैलाश मकवाना के हस्ताक्षर हैं। अभी तक माना जाता रहा है कि पुलिस ने बदमाशों और अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करने के लिये जुलूस निकालती थी। वही दूसरी तरफ जनता में पुलिस का भरोषा बना रहे इसलिये जुलूस निकाला जाता था। लेकिन नये आदेश के बाद अब लोग यह भी नहीं जान सकेंगे कि उनके आसपास होने वाली घटनाओं में कौन लोग शामिल है और किन लोगों से बचकर रहना चाहिये। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरोपियों और संदिग्धों के पुलिस द्वारा फोटो जारी करने पर भी रोक लगा दी थी। अब नये आदेश के बाद पुलिस के जुलूस निकालने पर भी रोक लग गई है।

https://youtu.be/CbC8s7CwKXA
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