प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज रहित अल्पावधि ऋण साख सीमा के अनुसार देते हैं। खरीफ और रबी फसलों के लिए 75 प्रतिशत ऋण नकद राशि के रूप में और 25 प्रतिशत सामग्री के रूप में मिलता है। खरीफ सीजन का ऋण 28 मार्च और रबी सीजन का 15 जून तक चुकाना होता है। इसके बाद फिर नए सिरे से कर्ज मिल जाता है। 38 साढ़े चार हजार

सहकारिता विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो किसान नियमित ऋण अदायगी करते हैं, उनसे सहमति लेकर ही फसल बीमा की राशि से ऋण का समायोजन किया जा सकता है। केवल डिफाल्टर किसानों से फसल बीमा की राशि से शत प्रतिशत ऋण का समायोजन किया जाना चाहिए। स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी ऋण का समायोजन फसल बीमा की राशि से किया जा रहा है। उन किसानों से भी कर्ज वसूला जा रहा है जिनके द्वारा खरीफ फसलों के लिए गए अल्पावधि कृषि ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च 2022 है।
नियमानुसार ऐसे किसानों से बिना सहमति के फसल बीमा की राशि से ऋण का समायोजन नहीं किया जा सकता है। सहकारिता मंत्री डा.अरविंद सिंह भदौरिया के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि डिफाल्टर किसानों से ही वसूली होगी। बाकी किसानों के साथ कर्ज वसूली के लिए सहमति जरूरी होगी। वे ये भी कह चुके हैं कि किसी भी किसान से जबरदस्ती वसूली नहीं होगी।