ठोस अपशिष्ट का एक ही डस्टबिन में एकत्र करना
ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथककरण, भंडारण, प्रदाय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्यवाही होगी। ठोस अपशिष्ट का अलग-अलग संग्रहण न करते हुए एक ही डस्टबिन में एकत्र करने पर व्यक्तिगत श्रेणी, थोक कचरा उत्पादक, नष्ट होने योग्य बायोडीग्रेडेबल कचरा पृथककरण, उचित प्रकार से नहीं देने पर, जैव अनाश्य अपशिष्ट का पृथककरण, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री का पृथककरण न करने, सूखा कचरा अलग न करने, बगीचे और हरे कचरे को खुले में फैकने, खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
पालतू जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी व्यावसायिक उपयोग (घरेलू छोड़कर) के दौरान मछली, मीट, पोल्ट्री अपशिष्ट को अलग किये बगैर कचरा प्रदान करना, बगैर डस्टबिन के और बिना अलग किये हुए कचरा देने वाले विक्रेता, ठेला, फेरीवाला आदि, निवास और गली की सफाई न रखने, घरेलू पालतू जानवरों द्वारा कचरा, खुले में मल-मूत्र, विष्ठा कराने पर, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त न करने पर और सार्वजनिक स्थल पर आयोजित समारोह के उपरांत 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना, शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। शास्ति, स्पॉट फाइन की दरें नगरीय निकायों तथा शहरी समूहों द्वारा परिषद स्तर पर निर्धारित की जायेंगी।