आदेश के मुताबिक शुरुआत के समय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम होंगे। वहीं सीजेएम और मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कामकाज की इजाजत होगी।
हाईकोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार की तरफ से आधे दिनों तक ही कामकाज की अनुमति इसलिए दी गई है, ताकि कोरोना वायरस (coronavirus)संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरता जा सके। साथ ही वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पिछले 3 महीने से जिले के सभी 56 अदालतों में कामकाज स्थगित है।