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भोपाल गैस त्रासदी मामले में हाईकोर्ट ने कहा चार सप्ताह में जवाब दें नहीं तो केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव हाजिर होकर पेश करेंगे जवाब

locationभोपालPublished: Dec 04, 2022 07:06:24 pm

भोपाल की यूनियन कार्बाईड फैक्ट्री में गैस त्रासदी के 38 साल हो गए हैं। इसके पीड़ित आज भी अपने इलाज और पुनर्वास के लिए परेशान हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व दिशा-निर्देशों का पालन न होने पर सख्ती दिखाई है। मामले पर लंबित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।

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भोपाल. हाईकोर्ट ने भोपाल गैस पीडित मामले में चार सप्ताह के भीतर हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं हाेने पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को वर्चुअल मोड से हाजिर होकर जवाब पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आइसीएमआर के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल को अपना व स्वास्थ्य विभाग के जवाब की प्रस्तुति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पूर्व आइसीएमआर की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई जारी है और सरकार के जवाब का इंतजार है।
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