कलेक्टर ने दिए आदेश
बता दें कि रात 8 बजे के बाद से लोगों के यहां से वहां जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अभी तक की बात करें तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें रात 10 तक बंद करने का नियम लागू किया गया था, लेकिन सोमवार देर शाम कलेक्टर अवनीश लवानिया द्वारा जारी नए आदेश में बाजार खुलने के समय में दो घंटे की कटौती और कर दी गई है।
मास्क पहनना होगा जरुरी
बाजार के अलावा होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य खानपान की दुकानों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि विवाह समारोह के लिए हॉल में 100 और खुली जगह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मास्क के बिना किसी भी कार्यक्रम स्थल पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एकदम से बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर कोरोना बचाव के नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।