नगर निगम अतिक्रमण अमले का ट्रक भगाने वाले पार्षद की पार्षदी खतरे में
भोपालPublished: Sep 22, 2022 01:21:30 am
अतिक्रमण कार्रवाई में बाधा डालने वाले पार्षद की पार्षदी खत्म करने निगमायुक्त ने संभागायुक्त को लिखा पत्र
लिंक रोड एक पर झुग्गीवासियों को विस्थापित करने की कार्रवाई के दौरान निगम की अतिक्रमण टीम का ट्रक चलाकर दूर ले जाने वाले पार्षद योगेंद्रसिंह चौहान पर नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने निगमायुक्त ने संभागायुक्त को पत्र लिखा है। निगमायुक्त केवीएस चौधरी के पत्र के अनुसार निगम का अमला जब कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा तो चौहान ट्रक की चाबी छीनकर खुद वाहन में बैठ गए। गाड़ी में बैठी महिलाओं को उतार दिया। कार्रवाई नहीं करने देने की बात कहते हुए चौहान गाड़ी को कार्यस्थल से दूर ले गए। निगमायुक्त ने पत्र में लिखा है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारी-कर्मचारियों से अभद्रता की, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 क के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया है। इसके तहत यदि पार्षद बने रहना सार्वजनिक निगम हित में वांछनीय न हो तो उसे हटाया जा सकता है। कांग्रेस केे योगेंद्रङ्क्षसह चौहान वार्ड 46 से पार्षद है।