यह होगा असर शहर में 100 से अधिक क्षेत्रों में स्थानीय बाजार विकसित हो चुके हंै। अब यहां की दुकानों को मुख्य बाजार में स्थित होने के तौर पर चिन्हित कर उपभोक्ता प्रभार 60 रुपए कर दिया जाएगा।
अशासकीय कार्यालयों के क्षेत्रफल की गणना कर देखा जाएगा कि ये 100 वर्गफीट अधिक दायरे की तो नहीं हंै। यदि ऐसा है तो फिर 60 रुपए प्रतिमाह उपभोक्ता प्रभार लागू किया जाएगा।
अशासकीय कार्यालयों के क्षेत्रफल की गणना कर देखा जाएगा कि ये 100 वर्गफीट अधिक दायरे की तो नहीं हंै। यदि ऐसा है तो फिर 60 रुपए प्रतिमाह उपभोक्ता प्रभार लागू किया जाएगा।
30 से 10000 रुपए तक उपभोक्ता प्रभार 30 रु. प्रतिमाह निजी आवास
30 रु. प्रतिमाह 100 वर्गफीट तक अंदरूनी क्षेत्र की दुकानों से
60 रु. प्रतिमाह 100 वर्गफीट तक बाजार में स्थित दुकानों से
500 रु. प्रतिमाह 5000 वर्गफीट तक के होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल
1000 रु. प्रतिमाह 5000 वर्गफीट से अधिक के होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, मैरिज गार्डन
500 रु. प्रतिमाह 5000 वर्गफीट तक के औद्योगिक स्थापना से
1000 से प्रतिमाह 5000 वर्गफीट से अधिक के औद्योगिक स्थापना से
250 रु. प्रतिवर्ष शासकीय आई, एच टाइप आवास
500 रु. प्रतिवर्ष शासकीय जी, एफ टाइप आवास
750 रु. प्रतिवर्ष शासकीय ई, डी टाइप आवास
1000 रु. प्रतिवर्ष बी व इससे ऊपर की श्रेणी के शासकीय आवास
5000 रु. प्रतिवर्ष 1500 वर्गफीट से 5000 वर्गफीट तक के राज्य व केंद्र सरकार के शासकीय कार्यालय व अन्य अशासकीय कार्यालय व सभी वित्तीय संस्थान
10000 रु. प्रतिवर्ष 5000 वर्गफीट से अधिक दायरे वाले शासकीय व अशासकीय कार्यालय व सभी वित्तीय संस्थानों से
30 रु. प्रतिमाह 100 वर्गफीट तक अंदरूनी क्षेत्र की दुकानों से
60 रु. प्रतिमाह 100 वर्गफीट तक बाजार में स्थित दुकानों से
500 रु. प्रतिमाह 5000 वर्गफीट तक के होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल
1000 रु. प्रतिमाह 5000 वर्गफीट से अधिक के होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, मैरिज गार्डन
500 रु. प्रतिमाह 5000 वर्गफीट तक के औद्योगिक स्थापना से
1000 से प्रतिमाह 5000 वर्गफीट से अधिक के औद्योगिक स्थापना से
250 रु. प्रतिवर्ष शासकीय आई, एच टाइप आवास
500 रु. प्रतिवर्ष शासकीय जी, एफ टाइप आवास
750 रु. प्रतिवर्ष शासकीय ई, डी टाइप आवास
1000 रु. प्रतिवर्ष बी व इससे ऊपर की श्रेणी के शासकीय आवास
5000 रु. प्रतिवर्ष 1500 वर्गफीट से 5000 वर्गफीट तक के राज्य व केंद्र सरकार के शासकीय कार्यालय व अन्य अशासकीय कार्यालय व सभी वित्तीय संस्थान
10000 रु. प्रतिवर्ष 5000 वर्गफीट से अधिक दायरे वाले शासकीय व अशासकीय कार्यालय व सभी वित्तीय संस्थानों से