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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

locationभोपालPublished: Nov 26, 2020 01:01:37 am

Submitted by:

manish kushwah

इकबाल मैदान में प्रदर्शन का मामला: राजधानी में सरेंडर की सूचना पर अलर्ट रही पुलिस

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

भोपाल/ जबलपुर. भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी पर मप्र हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर बाद में सुनाने की व्यवस्था दी।
फ्रांस में की गई थी हिस्ट्री टीचर की हत्या
प्रकरण के अनुसार कुछ दिन पहले फ्रांस में पैगम्बर साहब का कार्टून क्लास में दिखाने वाले एक हिस्ट्री टीचर पैटी की हत्या कर दी गई थी। सैमुअल पैटी की हत्या से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बेहद नाराज हुए और उन्होंने पैटी के प्रति सम्मान जाहिर किया। विगत 30 अक्टूबर को भोपाल के इकबाल मैदान मे मसूद द्वारा भीड़ जुटा कर फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला और झंडा जलाया गया था। इस दौरान मसूद ने भाषण दिया कि फ्रांस के उक्त कृत्य का केंद्र व राज्य में बैठी हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं। मसूद ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने फ्रांस के कृत्य का विरोध नहीं किया तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे। मामले पर कार्रवाई करते हुए तलैया थाना पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत 400 अज्ञात लोगों पर भादवि की धारा 153 ए का केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, जबकि आरिफ मसूद फरार चल रहे हैं। सांसदों, विधायकों की विशेष कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी सात नवम्बर को खारिज कर चुकी है। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, अधिवक्ता अजय गुप्ता व ऋषभ दुबे ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर उन्हें बेगुनाह बताया। महाधिवक्ता पीके कौरव ने राज्य सरकार की ओर से अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
जिला अदालत में दिनभर तैनात रहा भारी पुलिस बल
इ धर आरिफ मसूद की गिरफ्तारी के लिए भोपाल जिला अदालत में सुबह से भारी पुलिस बल शाम तक तैनात रहा पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने के बाद मसूद भोपाल जिला न्यायालय में सरेंडर करेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फैसला अगली तारीख पर टलने के चलते मसूद आखिर जिला न्यायालय परिसर में नहीं आए और पुलिस बल लौट गया। पिछले कई दिनों से मसूद तलैया थाने में दर्ज गैर जमानती मामले में फरार हैं और किसी अज्ञात स्थान पर बैठकर अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस का दावा है कि उन्हें मसूद का पता नहीं चल रहा है जबकि वह उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है।
कोर्ट से जारी वारंट के बाद भोपाल पुलिस आरिफ मसूद की तलाश कर रही है, लेकिन वह 20-25 दिन से पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि पुलिस अब तक उन्हें नहीं ढूंढ़ सकी और फोन बंद होना कारण बता रही है।
तलैया पुलिस से विधायक की गिरफ्तारी को लेकर किए गए प्रयास के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि विधायक मसूद का फोन बंद है। जहां से भी सूचना मिल रही है, हम वहां पर जा रहे हैं, लेकिन अब तक विधायक नहीं मिले।
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