भोपालPublished: May 12, 2023 03:40:53 pm
Subodh Tripathi
जीएसटी में बढ़ा बदलाव किया गया है, जिससे बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन करने वाले छोटे-मोटे बिजनेस मैन भी ई-चालान के दायरे में आ जाएंगे, इससे जहां सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी होगी, वहीं टैक्स के लिए होना वाले फर्जीवाड़े में भी रोक लग सकेगी।
भोपाल. गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में बड़ा बदलाव किया गया है, जो 1 अगस्त 2023 से देशभर में लागू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा ये बदलाव राजस्व में बढ़ोतरी और टैक्स में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जा रहा है, ऐसे में अब छोटे बिजनेस मैन को भी इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा अन्यथा उन्हें व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा।