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स्कूलों के प्रवेश के नियम में बड़ा बदलाव, जानिए अब कैसे मिलेगा बच्चों को एडमिशन

locationभोपालPublished: Jan 12, 2022 11:42:52 am

Submitted by:

deepak deewan

स्कूलों में प्रवेश के नियम बदल गए हैं

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भोपाल. मध्यप्रदेश में स्कूलों में प्रवेश के नियम बदल गए हैं. मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ये बदलाव किए हैं. इसके अंतर्गत एक से दूसरे स्कूल में प्रवेश के नियम बदले गए हैं. नियमों में ये परिवर्तन स्टूडेंट और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए किए गए हैं. नए नियम के अंतर्गत पहली से 8वीं क्लास के लिए एडमिशन के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानि TC जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.

लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी भी कर दिए हैं. इससे अभिभावकों को खासी राहत मिली है. खास बात यह है कि ये नियम केवल 8 वीं क्लास तक एडमिशन के लिए लागू किगए गए हैं. 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए पहले की तरह नियम लागू रहेंगे. विभाग ने साफ किया है कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए नियम पूर्ववत ही रहेंगे। इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।

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स्टूडेंट को क्लास में एडमिशन लेने के बाद पर सेशन खत्म होने से पहले हर हाल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होगा- लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पहली से 8वीं क्लास में स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते वक्त ही टीसी जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की गई है पर टीसी जमा करनी तो होगी. स्टूडेंट को क्लास में एडमिशन लेने के बाद पर सेशन खत्म होने से पहले हर हाल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

अब स्कूलों में 1 से 8 वीं तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन आरटीइ के नियम के तहत ही होंगे- शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस तरह अब स्कूलों में 1 से 8 वीं तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन आरटीइ के नियम के तहत ही होंगे। संचालक लोक शिक्षण ने एडमिशन के संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं। नियम केवल 8 वीं क्लास तक एडमिशन के लिए लागू किए गए हैं.

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