स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जारी हुआ आदेश
मंत्री ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति देना होगा

भोपाल. मध्यप्रदेश में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों कें लिए सभी शासकीय और अशासकीय आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले जा सकेंगे। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासो में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, गृह विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।
अभिभावकों को देनी होगी लिखित सहमति
मंत्री ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति देना होगा। इसके साथ ही आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। आवासीय विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
मंत्री ने कहा- आवासीय विद्यालयो और छात्रावासों में सभी विद्यार्थियों के लिए कम से कम 6 फीट की सोश डिस्टेंसिंग, फेस कवर या मास्क का उपयोग, साबुन से बार-बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
सीएम ने कहा था जल्द खुलेंगे हॉस्टल
बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 'ऑनलाइन क्लासेज़' शिक्षा का कोई स्थायी विकल्प नहीं है। कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है लेकिन अब भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि तत्काल अनुसूचित जाति, जनजाति सहित अन्य छात्रावास खोले जाएंगे जिससे बच्चे ठीक ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकें।
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