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बड़ी खबर : पुलिसकर्मी की मौत पर पत्नी को रिटायरमेंट की उम्र तक मिलेगा पूरा वेतन

locationभोपालPublished: Dec 31, 2020 08:09:11 pm

Submitted by:

Shailendra Sharma

एमपी पुलिस के लिए बड़ी खबर, शिवराज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर लिया बड़ा फैसला…

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भोपाल. मध्यप्रदेश में अब पुलिसकर्मी की मौत के बाद पत्नी को रिटायरमेंट की उम्र तक पूरा वेतन दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर ये फैसला लिया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अब रिटायरमेंट की उम्र यानि की 62 साल तक पुलिसकर्मी की मौत के बाद पत्नी को पूरा वेतन दिया जाएगा।

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रिटायरमेंट तक पूरा वेतन और फिर आधी पेंशन
वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है। जिसके बाद अब सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। दरअसल पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया गया था जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी लेकिन अब इसमें सुधार कर नियम में संशोधन किया गया है जिसके बाद अब किसी भी पुलिसकर्मी की मौत के बाद उसकी रिटायरमेंट की उम्र तक पत्नी को उसका पूरा वेतन दिया जाएगा और रिटायरमेंट की उम्र के बाद वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि इस वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी।

 

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