रिटायरमेंट तक पूरा वेतन और फिर आधी पेंशन
वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है। जिसके बाद अब सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। दरअसल पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया गया था जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी लेकिन अब इसमें सुधार कर नियम में संशोधन किया गया है जिसके बाद अब किसी भी पुलिसकर्मी की मौत के बाद उसकी रिटायरमेंट की उम्र तक पत्नी को उसका पूरा वेतन दिया जाएगा और रिटायरमेंट की उम्र के बाद वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि इस वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी।
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