भोपालPublished: Jan 12, 2022 02:11:14 pm
Hitendra Sharma
राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
भोपाल. प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने दूसरे स्कूल में एडमिशन के नियमों बदलाव करते हुए टीसी (Transfer certificate) की अनिवार्यता को पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। बच्चों का एडमिशन जब एक स्कूल से दूसरे में कराने जाते हैं। तो उस समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता होती है। इस नियम को लागू करते हुए लोक शिक्षक संचालक ने नए आदेश भी जारी कर दिए हैं।