भोपाल

घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अगस्त तक का बिल जमा करने में छूट

केवल एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से बकाया राशि नहीं ली जाएगी।

भोपालAug 28, 2020 / 10:00 am

Pawan Tiwari

घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अगस्त तक का बिल जमा करने में छूट

भोपाल. मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं से फिलहाल 31 अगस्त तक का बिल नहीं जमा कराने का फैसला लिया है। केवल एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से बकाया राशि नहीं ली जाएगी। गुरुवार को इसके लिए पावर कंपनी ने आदेश दिए हैं।
क्या है आदेश में
पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुरुवार को आदेश दिया है कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को सितंबर-अक्टूबर में मासिक खपत के आधार पर बिल दिया जाएगा। अगस्त तक के बिल की राशि इसमें नहीं जोड़ी जाए।
शिकायत निवारण केन्द्र भी बनेंगे
वहीं, दूसरी तरफ मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए एक से 15 सितम्बर के बीच वितरण केन्द्र स्तर पर शिकायत निवारण शिविर लगाये जायेंगे। इन शिकायत निवारण शिविरों में बिजली बिल संबंधित शिकायतें जिनमें समय पर बिल वितरण नहीं होना/प्राप्त नहीं होना, अधिक राशि के बिल, गलत बिल जारी होना, ऑनलाइन बिल जनरेट नहीं होना, लॉकडाउन के संदर्भ में घोषित राहत प्रदान नहीं किया जाना एवं ऑनलाइन पेमेंट अपडेट नहीं होना संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।
साथ ही मीटर संबंधी शिकायतें जिनमें समय पर रीडिंग नहीं होना, गलत रीडिंग, देरी से रीडिंग होना, ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतें और विद्युत प्रदाय संबंधी शिकायतें, नवीन कनेक्शन संबंधी शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया जाएगा। प्रबंध संचालक ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत बिल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के समाधान के लिए संबंधित वितरण केन्द्र/शहरी जोन पर जाकर शिकायतों का निराकरण करवाया जा सकता है।

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