– यह थी भाजपा की आपत्ति
भाजपा विधायकों को इस बात पर आपत्ति थी कि संशोधन विधेयक में गोवंश परिवहन करने वालों को रोकना प्रतिबंधित होने से इनका परिवहन करने वाले बेखौफ हो जाएंगे। सजा के प्रावधान पर भी विपक्ष को एतराज है, क्योंकि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले लोगों को मध्यप्रदेश में छह महीने से लेकर पांच साल तक के सख्त कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 25 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि अपराधी दोबारा ऐसा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी।
– प्रवर समिति अभी और लेगी सुझाव
प्रवर समिति ने रविवार को इंदौर पहुंचकर गोशाला संचालक, गो-पालकों, गो-सेवकों सहित अन्य लोगों से सुझाव लिए। इसमें 26 सुझाव आए। अब समिति प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचकर आमजन के सुझाव लेगी।
विधायकों को सुझाव के लिए सूचना नहीं दिए जाने के कारण यह स्थिति बनी है। हालांकि, विधायकों ने सदन में अपने सुझाव दिए थे। प्रवर समिति की सूचना मिलती तो विधायक यहां भी सुझाव देते।
– गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा