– उप संपत्तिकर/राजस्व निरीक्षक पर पदोन्नत करने का मामला 1998-99 में था। इसे तभी से माना जाए। – जीएडी के आदेश का हवाला, जिसमें वरिष्ठता से खाली पद भरने की बात है।
– इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश भी बताए।
– हर पांच साल में पदोन्नति के अनुसार 2019 में राजस्व अधिकारी की पात्रता आती है। मेघानी ने लिखा कि यदि समय पर पदोन्नति होती तो वह अभी उपायुक्त स्तर पर काम कर रहे होते।