ऐसे समझे, कैसे बढ़ावा दे रहे अवैध निर्माण को
– शिकायतकर्ता मोहम्मद मसीर खान ने वार्ड 82 में सरकारी जमीन पर अवैध अपार्टमेंट बनाने की शिकायत। इसी मामले की एक अन्य शिकायतों को ये कहकर बंद कर दिया था कि निर्माण रूकवा दिया, जबकि निर्माण जारी है। भवन अनुज्ञा शाखा इंजीनियर ने ये बंद कराई थी। इन्हें ही कार्रवाई करना है, लेकिन नहीं की जा रही। इस शिकायत को भी बंद कर दिया। हैरत ये हैं कि इस मामले में निगम की और से नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 एक व धारा 307 दो के तहत नोटिस भी जारी किए गए। इसके बाद कार्रवाई करना थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया।
– वार्ड 81 में फर्जी दस्तावेजों से कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है। इसमें निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने जांच की और रिपोर्ट दी कि भूमि स्वामित्व संबंधित दस्तावेज तो मिल गए, लेकिन निर्माण अनुमति नहीं दी गई। इसे अवैध माना और हटाने के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 दो के तहत नोटिस दिया। इसके बाद शिकायत बंद कर दी।
– वार्ड 83 में सीआई स्क्वायर के सामने 25 से अधिक दुकाने बना ली गई। इनकी शिकायत की गई। शिकायत करता राजीव कुमार की शिकायत पर निगम ने नोटिस जारी किए, दुकानों के निर्माण को खुद के स्तर पर हटाने के निर्देश दिए। स्थिति ये हैं कि दुकानों का निर्माण शुरू हुआ तक शिकायत की थी, लेकिन निर्माण पूरा होकर दुकानें खुल जाने के बाद तक कार्रवाई नहंी की गई।