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राहत: अब भोपाल गैसकांड के चलते कैंसरग्रस्त मरीजों का AIIMS में होगा फ्री इलाज

locationभोपालPublished: Sep 19, 2021 11:43:56 am

Submitted by:

Ashtha Awasthi

हाईकोर्ट का निर्देश……

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AIIMS bhopal

भोपाल/जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कहा कि गैस पीडि़त कैंसरग्रस्त मरीजों का एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) भोपाल में निशुल्क इलाज किया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने यह निर्देश दिए। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि भोपाल गैस त्रासदी पीडि़तों के लिए भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में समुचित इलाज की सुविधा नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता राजेश चंद ने तर्क दिया कि बीएमएचआरसी (भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर) में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ संसाधनों का अभाव है। मामले में हाईकोर्ट की ओर से गठित की गई मॉनीटरिंग कमेटी की ओर से पेश 17 वीं रिपोर्ट में कहा गया कि बीएमएचआरसी में कैंसर के इलाज की सुविधा नहीं है।

केन्द्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि बीएमएचआरसी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गैस पीडि़त कैंसर मरीजों का एम्स भोपाल में नि:शुल्क इलाज करने का निर्देश दिया है।

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