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Corona Breaking : 24 मार्च तक राजधानी को किया गया लॉकडाउन, घरों में बंद रहेंगे लोग

locationभोपालPublished: Mar 22, 2020 03:30:22 pm

Submitted by:

Faiz

लॉकडाउन की समयावधि तत्काल प्रभाव से शुरु कर दी गई है, जो 24 मार्च तक जारी रहेगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इस समयावधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

Corona Breaking

Corona Breaking : 24 मार्च तक राजधानी को किया गया लॉकडाउन, घरों में बंद रहेंगे लोग

भोपाल/ देश में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अब मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। जबलपुर में 4 संक्रमित मरीज सामने आने के बाद प्रदेश के कई जिले अलर्ट पर आ गए हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश का राजधानी भोपाल को भी पूरी तरह लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पूरे जिले को 24 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन की समयावधि तत्काल प्रभाव से शुरु कर दी गई है, जो 24 मार्च तक जारी रहेगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इस समयावधि को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

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सभी सीमाएं सील

कलेक्टर तरुण पिथोड़े के मुताबिक, लॉकडाउन के दिनों में किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने अनुमति नहीं होगी। यानी आगामी दिनों तक लोग अपने घरों में रहेंगे। सिर्फ बहुत जरूरी स्थिति में ही घर से निकलने दिया जाएगा। जिले में प्रवेश लेने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी बाहरी आगमन और या जिले के लोगों को दूसरे जिलों में जाने की अनुमति नहीं होगी।

 

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ट्रेन से भी कोई शहर में नहीं आ पाएगा

सड़क मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग भी सील किये जा रहे हैं। ट्रेनें आएंगी, यात्री भी उतरेंगे, लेकिन जो यहां के निवासी नहीं हैं, उन्हें स्टेशन पर ही रोककर वापस उनके घरों की ओर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, जरूरी सामान की खरीदारी के लिए चुनिंदा इलाकों में दुकानें खुलेंगी, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े।

 

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ये होता है लॉकडाउन

टोटल लॉकडाउन के तहत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गईं हैं। किसी भी माध्यम सड़क, रेल से बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक है। जिले के नागरिकों पर भी इसी तरह का प्रतिबंध है। शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल को छोड़कर अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

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