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चॉकलेट का लालच देकर पांच साल की मासूम से ज्यादती

locationभोपालPublished: Jan 21, 2022 12:55:31 pm

Submitted by:

Pushpam Kumar

बच्ची को अपने घर ले जाकर आरोपी करता था हरकत, बच्ची ने रोते हुए मां को बताई आपबीती

चॉकलेट का लालच देकर पांच साल की मासूम से ज्यादती

चॉकलेट का लालच देकर पांच साल की मासूम से ज्यादती

भोपाल. घर के सामने खेल रही पांच वर्ष की मासूम को चॉकलेट का लालच देकर 35 वर्षीय युवक उसे अपने घर ले गया और ज्यादती को अंजाम दिया। रोते हुए घर पहुंची मासूम ने मां को युवक की हरकत के बारे में बताया तो मां ने बेटी और पति के साथ थाने पहुंचकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि एक दम्पती की पांच वर्षीय बेटी के साथ वारदात हुई है। बच्ची का पिता होटल में काम करता है जबकि मां गृहणी है। दम्पती की पांच और तीन वर्ष की दो बेटियां हैं। पांच वर्षीय बेटी बुधवार शाम घर के सामने खेल रही थी, तभी आरोपी राजू कुशवाह उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले गया।
घर में ले जाकर उसने बच्ची के निजी अंगों से छेड़छाड़ शुरू कर दी, पहले तो घबराई बच्ची कुछ नहीं बोली, लेकिन इसके बाद आरोपी की हरकतों से वह तकलीफ से रो पड़ी, तो राजू ने घबराकर उसे छोड़ दिया। बच्ची का मुंह बंद करने के लिए उसने 20 रुपए भी दिए। इधर, मासूम रोती हुई घर पहुंची तो मां ने पूछताछ की। बच्ची ने अंकल गंदे हैं कहते हुए आरोपी की हरकत की जानकारी दी। इसके बाद मां ने आसपास पड़ोस के लोगों को बताया कि लोग आरोपी के घर जाने निकले तो भनक पाकर वह भाग निकला। पति के वापस आने पर मां ने थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया।
प्राइवेट कम्पनी में प्यून था आरोपी
आरोपित राजू मूलत: ललितपुर का रहने वाला है। यहां रहकर वह प्राइवेट कम्पनी में प्यून की नौकरी कर रहा था। उसकी शादी हो चुकी है। परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे भी हैं। आरोपी की पत्नी इन दिनों बच्चों के साथ मायके गई हुई है। पीडि़त और आरोपी को जानने वाले पड़ोसी हैरान है कि दो मासूम बच्चों का पिता होने के बावजूद आरोपित ने बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करते समय जरा भी दया नहीं आई। घटना के बाद लोगों में रोष का माहौल है।
फंासी की सजा का प्रावधान
थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि मासूम से दुष्कर्म के गंभीर मामले में 376 एबी, पॉक्सो एक्ट और एससी, एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। यह सभी गंभीर अपराध की धाराएं हैं जिनमें आरोपी को फंासी की सजा तक हो सकती है।

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