इस बारे में सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्विमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी।
यह नया दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गयी है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।
-10 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर
-2 मिनिप्लेक्स में 4 स्क्रीन
-5 मल्टीप्लेक्स में 22 स्क्रीन