कोर्ट ने कहा है वोटर लिस्ट की समीक्षा नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने बोगस वोटर लिस्ट मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका पर 8 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कमलनाथ की तरफ से उनके वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फोटो के साथ 13 मतदाताओं की सूची आयोग को नहीं दी गई।
चुनाव आयोग ने कोर्ट में बताया था कि पहली मतदाता सूची इस साल जनवरी में ड्राफ्ट हो गयी थी। फिर मई में उसमें संशोधन किया गया आयोग ने आगे कहा कि मतदाता सूची ठीक कर दी गई है।
कांग्रेस ने हैरानी जताई थी कि चुनाव आयोग यह कैसे कह सकता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, जबकि खुद चुनाव आयोग ने ही यह लिस्ट दी है। वहीं, इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि कमलनाथ ने कोर्ट को गुमराह किया है और कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।