एक दिसंबर तक टल गया कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत पर फैसला, 20 दिनों से हैं फरार
भोपाल की जिला अदालत में कभी भी सरेंडर कर सकते हैं कांग्रेस विधायक...।

भोपाल। धार्मिक भावना भड़काने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत पर फैसला 1 दिसंबर तक के लिए टल गया है। आरिफ मसूद और सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 1 दिसंबर को सुनवाई के बाद ही कोई फैसला होगा।
इससे पहले बुधवार को दिनभर भोपाल की जिला अदालत में हलचल रही। प्रशासन ने मसूद की गिरफ्तारी को लेकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। क्योंकि माना जा रहा था कि यदि हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तो वे जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हालांकि आरिफ मसूद ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वे अब भी फरार चल रहे हैं।
तलैया पुलिस के अनुसार भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत 7 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का मामला थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले मे आरिफ मसूद की गिरफ्तारी होना बाकी है। वे पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनके कई ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन वे नहीं मिले। आरिफ मसूद के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी है। जिला कोर्ट से आरिफ मसूद का जमानती आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी बुधवार को जबलपुर में सुनवाई चल रही है। इससे कुछ दिन पहले ही मसूद पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने उनके खानूगांव स्थित कालेज के अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की थी।
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फ्रांस के राष्ट्रपति का जलाया था पुतला
भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बगैर अनुमति भीड़ एकत्रित कर इकबाल मैदान में फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाने का आरोप है। विधायक ने अपने भाषण में कहा था कि केंद्र और राज्य की हिन्दूवादी सरकार के मंत्री भी फ्रांस के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं। हम फ्रांस के साथ हिन्दुस्तान की सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार ने फ्रांस का विरोध नहीं किया तो हम हिन्दुस्तान में ईंट से ईंट बजा देंगे। इस मामले में पुलिस ने धारा 144 और धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में विधायक समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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