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कांग्रेस विधायक ने कहा- सीएम कमलनाथ से चर्चा के बाद नहीं बनी सहमति तो छोड़ दूंगा पार्टी

locationभोपालPublished: Feb 17, 2020 02:48:18 pm

Submitted by:

Pawan Tiwari

आरिफ मसूद ने कहा कि अगर एनपीआर ( NPR ) को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का रवैया सकारात्मक नहीं रहता है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा।

कांग्रेस विधायक ने कहा- सीएम कमलनाथ से चर्चा के बाद नहीं बनी सहमति तो छोड़ दूंगा पार्टी

कांग्रेस विधायक ने कहा- सीएम कमलनाथ से चर्चा के बाद नहीं बनी सहमति तो छोड़ दूंगा पार्टी

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही सरकार और पार्टी को धमकी दी है। आरिफ मसूद ने कहा कि अगर एनपीआर ( NPR ) को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का रवैया सकारात्मक नहीं रहता है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आरिफ मसूद ने कहा- एनपीआर को लेकर अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ का सकारात्मक रुख नहीं रहता है, तो ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब है।
जनता की आवाज उठाते हैं
भोपाल मध्य विधानसभा सीट से विधायक आरिफ मसूद ने कहा- हम जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि NPR संविधान के खिलाफ है और NPR को लेकर भोपाल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन दिया जायेगा अगर उसके बाद भी कोई सकारात्मक बात नहीं होती है तो आगे का रुख तैयार किया जाएगा। आरिफ मसूद ने कहा- बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ घर-घर जाकर स्लोगन लगाएंगे पर हम कागज नहीं दिखाएंगे।
पहले भी विरोध कर चुके हैं आरिफ मसूद
आरिफ मसूद पहले भी कई बार अपनी सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी विवादित बयान दिया था। मेट्रो प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा था- भोपाल राजा भोज की नगरी है। सीएम ने ऐलान कियाथा कि भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो के नाम से होगा। कार्यक्रम में भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद थे। सीएम कमलनाथ की घोषणा को बाद मंच को संबोधित करने आए विधायक आरिफ समूद ने कहा था- दादा भाई राजा भोज के नाम से कई काम हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसलिए मेट्रो प्रोजेक्ट का नाम भोपाल मेट्रो ही रहने दिया जाए। ये हम भोपाल वासियों की पहचान है।
क्या है एनपीआर?
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। नागरिकता कानून, 1955 और सिटीजनशिप रूल्स, 2003 के तहत आता है। भारत के हर सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में अपना नाम लिखाना अनिवार्य है।
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