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मकान की मूल रजिस्ट्री ही गुमा दी, डुप्लीकेट कॉपी के साथ अब आवेदक को एक लाख का जुर्माना देना होगा

locationभोपालPublished: Feb 13, 2019 01:41:28 am

Submitted by:

Ram kailash napit

उपभोक्ता फोरम ने होम लोन देने वाली कंपनी पर लगाया जुर्माना

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HAMMER

भोपाल. राजधानी की होम लोन देने वाली प्रतिष्ठित कंपनी ने लोन देकर रजिस्ट्री ही गायब कर दी। स्नेह नगर निवासी सत्येंद्र सिंह परमार ने लोन कंपनी से फ्लैट खरीदा। इसके लिए कंपनी से 2009 में लोन देने वाली कंपनी से लोन लेकर रजिस्ट्री मॉडगेज कर कंपनी को सौंप दी। परमार ने जब लोन चुका कर रजिस्ट्री मांगी तो कंपनी ने यह कहकर इंकार कर दिया कि रजिस्ट्री सेफ स्टोरेज में है, कुछ समय बाद दे दी जाएगी। करीब दो महीने तक रजिस्ट्री नहीं दी गई। बार-बार मांगने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। लेकिन बाद में कंपनी ने परमार को सूचना दी कि आपकी रजिस्ट्री अधिक बरसात होने के कारण पानी में भीग गई और नष्ट हो गई। कंपनी ने तर्क दिया है कि लीजहोल्ड परिसर में पानी भरने के कारण रजिस्ट्री पूरी तरह नष्ट हो गई अब यह नहीं दी जा सकती है।
भटकने के बाद फोरम की शरण ली

कंपनी और कंपनी के अफसरों के लंबे समय तक चक्कर लगाने के बाद परमार ने इसे उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी और कहा कि बकाया राशि चुकाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं दी जा रही है और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस पर उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि लोन देने वाली कंपनी हितग्राही को रजिस्ट्री की डुप्लीकेट कॉपी निकवाकर दो महीने में उपलब्ध करवाएं। साथ ही रजिस्ट्री नष्ट-गुम होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाए, ताकि उपभोक्ता को भविष्य में कोई समस्या नहीं आए। फोरम ने इस तरह की लापरवाही को सेवा में गंभीर कमी माना है और कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि लोन कंपनी द्वारा समय पर दंड, रजिस्ट्री नहीं दी गई तो नौ प्रतिशत ब्याज की दर से पैसा देना होगा। कंपनी ने उपभोक्ता फोरम में जो दस्तावेज पेश किए और जवाब दिए हैं, उसके अनुसार रजिस्ट्री पानी के कारण नष्ठ नहीं हुई, बल्कि कंपनी की लापरवाही के कारण गुम हुई हैं।
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