अदालत ने साक्ष्य के आभाव में सहकारिता विभाग केे निरीक्षक एपीएस कुशवाहा, बंैक के प्रबंधक एचसी सिंघई और खरीददार मीना देवी को दोषमुक्त कर दिया हेै। भ्रष्टाचार के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश भगवत प्रसाद पाण्डेय ने यह फैसला सुनाया है।
फैसले के बाद गर्ग- अवधेश सिंह को जेल भेज दिया गया। लोकायुक्त पुलिस के वकील राजकुमार खत्री ने बताया कि बैंक के तत्कालीन अधिकारियों की सांठगांठ से वर्ष 1999 से 2001 के दौरान भूमि विकास बैंक में बंधक रखी करीब 15 एकड जमीन को नीलाम किया गया था।
ग्राम दौलतपुरा के किसान गणेश राम ने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से दूध डेयरी लगाने के लिए 15 एकड जमीन गिरवी रखकर 45 हजार रूपये लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक के तत्कालीन अधिकारियों ने किसान को सूचना दिए बगैर गलत नीलामी प्रक्रिया अपनाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन डेढ लाख रूपये में बैरागढ निवासी मीना देवी को नीलाम कर दी थी।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर लूट, मिली 7 साल की कैद मंडीदीप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं 2 के पास 2 रेल यात्रियों को रोककर मोबाईल- नगदी लूटने वाले रिंकू प्रजापति और दीपक उर्फ गोलू को अदालत ने 7 साल के सश्रम कारावास- जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में 3 अन्य आरोपी फरार हैं। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया है।
मामला जीआरपी थाने का है। अभियोजन के अनुसार रिंकू और उसके साथियों ने 23 अक्टूबर 2016 की रात करीब 11 बजे मंडीदीप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं 2 के पास फरियादी शेरसिंह और जसवंत को रोककर मोबाईल- नगदी लूट ली थी।