scriptCorona Effect : हाई कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ाया कोर्ट में लॉकडाउन | Corona Effect : Lockdown in courts extended until July 11 | Patrika News

Corona Effect : हाई कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ाया कोर्ट में लॉकडाउन

locationभोपालPublished: Jul 05, 2020 09:26:06 am

Submitted by:

Hitendra Sharma

हाईकोर्ट की नई एडवाइजरीः कोर्ट में मुकदमों की नहीं होगी नियमित सुनवाई

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भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अदालत में 11 जुलाई तक मुकदमों की नियमित सुनवाई नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने प्रदेश की सभी अदालतों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कोरोना प्रभावित अन्य जिलों में नियमित सुनवाई नहीं होगी। हालांकि अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक लंबित केसों में आगे की तारीख तय कर दी जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं ।

पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत
भोपाल जिला अदालत में शनिवार को पहली बार मोटर दुर्घटना क्लेम के मामलों के लिए ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सहमति से 72 मुकदमों का निराकरण हुआ। इनमें 2 करोड़ 8 लाख के समझौते हुए। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। प्रभारी न्यायाधीश राकेश शर्मा कोर्ट रूम में बैठे रहे, वहीं पीठासीन सदस्य वकील आनंद तिवारी सीजीएम कोर्ट के सामने लगी वीडियो स्क्रीन के सामने बैठे। वकील-बीमा कंपनी के अधिकारियों के पहुंचने पर आनंद तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों का निराकरण कराया। ज्यादातर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। हालांकि कुछ देर के लिए नियमों की अनदेखी हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप शर्मा के विशेष प्रयासों की तारीफ हुई। सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी चोला मंडलम इंश्योरेंस ने 22 मामलों में समझौते किए। कंपनी की ओर से लीगल अधिकारी नरेंद्र सोनी ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए ।

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