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कोरोना संक्रमण: नई गाइडलाइन जारी, मेलों का आयोजन नहीं होगा, नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्यवाही

locationभोपालPublished: Oct 16, 2020 08:01:50 am

Submitted by:

Pawan Tiwari

अब प्रदेश में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे।

भोपाल. मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण के लि नई गाइडलाइन जारी की है। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावन-दहन आदि कार्यक्रमों में जन-समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिये गये हैं।
लिखित में देना होगा आवेदन
डॉ. राजौरा ने बताया है कि खुले मैदान में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावन-दहन इत्यादि कार्यक्रम मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजिंग एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जन-समूह के कार्यक्रमों के लिये जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगी। उक्त कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजन के लिये प्रशासन को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित में आवेदन करना होगा।
जिला प्रशासन देगा अनुमति
जिला प्रशासन आवेदन पर विचार कर अनुमति प्रदान करेगा, जिसमें संख्या एवं शर्तों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी 48 घंटे में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
नियम तोड़ने पर वैधानिक कार्यवाही
डॉ. राजौरा ने बताया है कि ऐसे धार्मिक स्थल, जहाँ श्रद्धालु बंद कक्ष अथवा हॉल में एकत्रित होते हैं, वहाँ जिला कलेक्टर द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी। उपलब्ध स्थान पर श्रद्धालुओं के मध्य पूजा-अर्चना के दौरान भी दो गज की दूरी बनाये रखना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के लिये फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
डॉ. राजौरा ने बताया है कि 18 सितम्बर, 2020 को समस्त दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही खोलने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे। उन्होंने बताया है कि उक्त आदेश 16 अक्टूबर, 2020 से सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी आदेश तक लागू होंगे।
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