व्यापम के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी सहित अन्य दागी अफसरों ने सिफारिश पर कंप्यूटर डाटा में छेड़छाड़ कर परीक्षा में परीक्षार्थियों के अंक बढाये थे । मामले में पेश चालान में यह बताया गया है । ओपी शुक्ला की सिफारिश से 4, भरत मिश्रा की सिफारिश से 7, संजीव सक्सेना की सिफारिश से 2, सुधीर शर्मा की सिफारिश से 4 परीक्षार्थियों का फर्जी चयन हुआ था।
सीबीआई ने सोमवार को व्यापम के 4 दागी अफसरों , अफसरों से सिफारिश करने वाले 13 मिडिल मेन और 17 परीक्षार्थियों के खिलाफ जिला अदालत में अंतिम चालान पेश किया। विशेष सत्र न्यायाधीश सीबीआई अजय श्रीवास्तव की अदालत में सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी , दस्तावेजो में कूूटरचना , मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्र्गत चालान पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई के वकील सतीश दिनकर अदालत में मौजूद थे।
नोटिस तामीली बाद भी अदालत में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने परीक्षार्थी हर्षवर्धन सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिये हैं।