एसीजेएम प्रकाश डामोर ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। सरकारी वकील नीतू जैन ने बताया कि एन-2 सी सेक्टर पिपलानी निवासी जीतेश सिंह और उसके परिजन मायके से कार- 12 लाख रूपये दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताडि़त करते थे। पीडिता ने 18 अप्रैल 2019 को महिला थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी।
आज दर्ज होंगे दरिंदे के मुल्जिम बयान
कमला नगर थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दरिंदे विष्णु भमौरे के गुरूवार को जिला अदालत में मुल्जिम बयान दर्ज होंगे। पॉक्सो एक्ट के लिए गठित विशेष सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की अदालत में यह मामला विचाराधीन है।
सरकारी वकील टीपी गौतम ने बताया कि मामले में बुधवार तक 22 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। मासूम के माता पिता, पडोसी, डॉक्टर, मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी, पुलिस कर्मियों-विवेचना अधिकारी सहित सभी गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है।
डीएनए रिपोर्ट – विसरा रिपोर्ट से दरिंदे की मासूम के साथ की गई हैवानियत साबित हुई है। इसके बाद अब विष्णु के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद उसके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। विष्णु को अदालत ने वकील भी मुहैया कराने के लिए कहा है। हालांकि वह लगातार यही कह रहा है कि उससे गलती हो गई उसे फांसी दे दो। उसने शराब के नशे में यह गुनाह किया है।
गौरतलब है कि घर से सामान निकली मासूम के साथ इस दरिंदे ने दुष्कर्म किया था। गुनाह को छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी.