मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशित खरे ने मंगलवार को यह आदेश दिए हैं। बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर ढाई सौ रूपए जुर्माने का प्रावधान है। बाग मुगालिया एक्सटेंशन निवासी अपूर्व जोय पर ₹7000 जुर्माना और लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने चौराहों पर लगे आईटीएमएस कैमरों के जरिए अपूर्व को 7 बार बिना हेलमेट वाहन चलाने को लेकर अलग-अलग चालानी कार्रवाई की थी। वहीं दूसरे मामले में बाजपेई नगर निवासी विनोद परोचे के खिलाफ 6 बार बिना हेलमेट वाहन चलाने को लेकर अलग-अलग चालानी कार्रवाई की गई थी। विनोद पर कोर्ट ने ₹6000 जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
यातायात पुलिस के राजेंद्र बघेल ने बताया कि चौराहों पर लगे आईटीएमएस कैमरों के जरिए बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर यातायात पुलिस की ओर से तीन बार ऐसे वाहन चालकों के घर पर नोटिस भेजे गए थे। जुर्माना जमा नहीं करने पर अदालत में चालान पेश किया गया था। कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद मंगलवार को अपूर्व और विनोद अदालत पहुंचे थे।
गौरतलब है कि इसके पहले सोमवार को भी अदालत ने एक व्यक्ति पर 30 हजार रूपए जुर्माना लगाया था। वह पांच बार बिना हेलमेट और बिना लायसेंस बाइक चलाते हुए पकडा गया था। पुलिस ने उसे 1250 रूपए जमा करने के लिए तीन बार नोटिस भेजा था लेकिन उसने जमा नहीं किया। इसके बाद कोर्ट में मामला पेश किया गया। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रूपए जुर्माना लगाने के आदेश दिए। अब उसे 1250 रूपए के बदले 30 हजार रूपए जमा करना पडेंगे। इसके लिए एक माह का वक्त दिया गया है।