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नाबालिग से छेडछाड करने वाले को तीन साल की कैद

locationभोपालPublished: Mar 20, 2019 07:15:49 am

अदालत ने सुनाया फैसला

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भोपाल। घर में घुसकर नाबालिग से अश£ील छेडछाड करने वाले सलमान को अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास-जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने यह फैसला सुनाया है। मामला टीटीनगर थाने का है। सरकारी वकील टीपी गौतम ने बताया कि 8 अप्रैल 2017 को नाबालिग को घर में अकेली पाकर सलमान ने अश£ील छेडछाड की थी।
इधर, रेड क्रॉस सोसायटी अध्यक्ष का आरोप नहीं मिली जानकारी, इधर जारी करवाई जाहिर सूचना-

वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में रेड क्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों में विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोसायटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 23 फरवरी को असाधारण साधारण सभा की बैठक बुलाकर कई निर्णय कर लिए।
लेकिन अध्यक्ष आशुतोष पुरोहित को इस बैठक में लिए गए निर्णय की न तो जानकारी दी गई और न ही कार्यवाही विवरण दिया गया। इस पर पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
कोर्ट ने सोसायटी व राजभवन को 7 दिन में जानकारी देने के लिए कहा, लेकिन अब भी कार्यवाही विवरण और वित्तीय अधिकार छीने जाने संबंधी आदेश नहीं दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना न हो, इसलिए रेड क्रॉस सोसायटी प्रबंधन ने मंगलवार को जाहिर सूचना प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि अध्यक्ष पुरोहित द्वारा दिए गए पते पर 23 फरवरी को ही जानकारी भेज दी गई है।
वहीं पुरोहित का आरोप है कि असाधारण साधारण सभा की 23 फरवरी राजभवन में बैठक हुई, जिसका कार्रवाही विवरण 6 मार्च को राज्यपाल ने अनुमोदित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जाहिर सूचना में कहा गया है कि 23 फरवरी को ही जानकारी दे दी गई। पुरोहित का कहना है कि18 फरवरी को उन्हें सिर्फ यह सूचना मिली है कि 23 फरवरी को राजभवन में राज्यपाल की उपस्थिति में सोसायटी के अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है।
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