विशेष सत्र न्यायाधीश भगवत प्रसाद पांडे की अदालत में दोनों करीब 3 बजे वकील राकेश मिश्रा के साथ पहुंचे दोनों की ओर से आत्मसर्मपण की अर्जी पेश की गई। सीबीआई को आत्मसमर्पण की भनक नहीं लगी । सीबीआई के वकील सतीश दिनकर को बुलाकर अर्जी की प्रति दी गई। सतीश दिनकर ने कोर्ट में बताया कि पीएमटी 2012 परीक्षा घोटाले के मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर 2017 को भदौरिया-भंबानी के खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश किया था। दोनों के खिलाफ अरोप है कि परीक्षा घोटाले में डीएमई को गलत जानकारी देकर कॉलेज में अपात्र छात्रों का एडमिशन परीक्षार्थियों से मोटी रकम ऐंठकर कराया गया है। दोनों के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी था । दोनों लगातार गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे थे। दोनों के खिलाफ फरारी की उदघोषणा जारी की गई है। सीबीआई की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिये।
जज ने लगवाया नया फोटो आत्मसर्मपण की अर्जी में दोनों के पुराने फोटो लगे थे । अर्जी के साथ दोनों ने पहचान पत्र की छायाप्रति पेश की थी। दोनों को देखने के बाद जज ने दोनों के वर्तमान फोटो लगाकर अर्जी पेश करने के निर्देश दिये । बाद में दोनों की ओर से नये फोटो चिपकाये गये।