इंडेक्स मेडिकल कालेज के चेयरमैन भदौरिया की जमानत अर्जी खारिज व्यापमं में हुए पीएमटी 2012 परीक्षा घोटाले के मामले में करीब 15 दिन से जेल में बंद इंदौर स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमेन सुरेश सिंह भदौरिया की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है । विशेष सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिये है । अदालत के अनुसार भदौरिया के खिलाफ मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं
भदौरिया मामले में लंबे समय से फरार रहा है । संपत्ति कुर्की की उदघोषणा जारी होने के बाद भदौरिया ने अदालत में आत्मसमर्पण किया है । जमानत देने से भदौरिया के फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । ऐसे में जमानत अर्जी खारिज की जाती है । सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील सतीश दिनकर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कर बताया कि पीएमटी 2012 परीक्षा घोटाले के मामले में इन्डेक्स मेडिकल कॉलेज में डीएमई को गलत जानकारी देकर अपात्र छात्रों से मोटी रकम ऐंठ कर मेडिकल सीट भरी गई थी ।
इससे पात्र छात्र एडमिशन से वंचित रह गए थे । भदौरिया को जमानत देने से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । हत्यारे को उम्रकैद पुरानी रंजिश पर युवक की हत्या करने वाले विनोद वंशकार को अदालत ने उम्रकैद-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने यह फैसला सुनाया है ।
मामला मिसरोद थाने का है । सरकारी वकील पीएम सिंह राजपूत ने बताया कि महेन्द्रा कंपनी में ड्राइवर मनोहर मालवीय का करीब एक साल पहले विनोद वंशकार से झगड़ा हुआ था । इसमे विनोद वंशकार का हाथ का अंगूठा कट गया था । पुरानी रंजिश के चलते विनोद ने 12 मई 2017 की रात आशिमा मॉल के सामने स्थित रेल्वे लाइन के पास मनोहर पर जानलेवा हमला कर हत्या कर दी थी ।