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ई-टेंडर घोटाले के आरोपी ब्रम्हे की जमानत नामंजूर

locationभोपालPublished: Apr 24, 2019 07:15:49 am

अदालत ने दिया आदेश

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ई टेंडर घोटाले के मामले में जेल में बन्द एमपीएसईडीसी के नोडल अधिकारी नंदकिशोर ब्रम्हे की ओर से पेश जमानत अर्जी को अदालत ने नामंजूर कर दिया है । विशेष सत्र न्यायाधीश ईओडबल्यू संजीव पाण्डे ने अर्जी पर सुनवाई के बाद मंगलवार को यह आदेश दिये हैं।
अदालत के अनुसार मामला अलग अलग शासकीय विभागों में ई टेंडर में भरी गई निविदा में छेडछाड कर निजी फर्मो को लाभ पहुचाने का है । करीब तीन हजार करोड के टेंडरों में हेराफेरी की गई है । ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड ब्रम्हे को दिये गये थे। अपराध का स्वरूप गंभीर है ऐसे में जमानत देना उचित नहीं है। ईओडबल्यू के वकील अमित राय ने सुनवाई के दौरान बताया कि जांच में यह पाया गया है कि जल निगम , लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के ई टेंडर में प्राइवेट निविदा कर्ताओं ने प्र्राइज डीड में परिवर्तन कर कई निजी फर्मो को लाभ पहुंचाया गया है।
मामले में ब्रम्हे के अलावा अन्य सह आरोपियों ने गुप्त रखे जाने वाले यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरूपयोग कर निजी फर्मो को लाभ पहुंचाया गया है । जेल में बन्द ओस्मो सोल्यूशन के वरूण चतुर्वेदी , विनय चौधरी , सुमित गोलवलकर की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई है । इस पर बुधवार को सुनवाई होगी । ब्रम्हे सहित अन्य आरोपियों को ईओडबल्यू ने मामले में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। पुलिस रिमाण्ड के बाद चारों को जेल भेज दिया गया ।
खालिद हफीज प्रदेश महासचिव बने

राजधानी के वकील और पत्रकार खालिद हफीज को मध्यप्रदेश काग्रेस कमेटी विधि विभाग का प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता बनाया गया है । प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र बब्बर ने यह नियुक्ति की है । बुधवार को अदालत परिसर में हफीज का वकीलों ने स्वागत किया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चौधरी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सैयद साजिद अली पूर्व महामंत्री दीपचन्द्र यादव मौजूद थे ।
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