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अदालत ने सुनाया फैसला, दुष्कर्मी को 14 साल की सजा

locationभोपालPublished: May 16, 2019 07:31:14 am

अदालत ने सुनाया फैसला – सडक दुर्घटना में पुलिस आरक्षक की मौत के एक मामले में अदालत ने परिजनों को 34 लाख 28 लाख रूपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

High Court Order

हाई कोर्ट ऑर्डर

नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती करने के मामले में अदालत ने अनवर खान को 14 साल के सश्रम कारावास- 2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अब नाबालिग से ज्यादती करने वाला अनवर 14 साल तक जेल में चक्की पीसेगा।
अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने यह फैसला सुनाया है। मामला ऐशबाग थाने का है। सरकारी वकील सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि बाग उमराव दूल्हा में 24 अप्रैल 17 को 10 वर्षीय नाबालिग पडोस में सहेली के घर जा रही थी।
रास्ते में अनवर खान हाथ पकडकर नाबालिग को अपने घर में ले गया और हाथ पैर बांधकर नाबालिग से ज्यादती की थी। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को कुछ नहीं बताने के लिए भी कहा। नाबालिग ने घर आकर परिजनों को यह बात बताई। इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर एफआइआर दर्ज कराई। उसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया।

सडक दुर्घटना में 34 लाख 28 हजार का मुआवजा

सडक दुर्घटना में पुलिस आरक्षक की मौत के एक मामले में अदालत ने परिजनों को 34 लाख 28 लाख रूपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। मप्र पुलिस मे आरक्षक बलवान सिंह मालवीय की 21 दिसंबर 2016 को विदिशा-बासोदा रोड पर ट्रक की टक्कर से मौत हो गई थी।

वकील रणधीर सिंह ठाकुर ने बताया कि दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी से बीमित था। आरक्षक की मौत के बाद परिजनों की ओर से ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ जिला अदालत में क्लेम का मुकदमा लगाया गया था।

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