सडक दुर्घटना में 34 लाख 28 हजार का मुआवजा
सडक दुर्घटना में पुलिस आरक्षक की मौत के एक मामले में अदालत ने परिजनों को 34 लाख 28 लाख रूपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। मप्र पुलिस मे आरक्षक बलवान सिंह मालवीय की 21 दिसंबर 2016 को विदिशा-बासोदा रोड पर ट्रक की टक्कर से मौत हो गई थी।
वकील रणधीर सिंह ठाकुर ने बताया कि दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी से बीमित था। आरक्षक की मौत के बाद परिजनों की ओर से ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ जिला अदालत में क्लेम का मुकदमा लगाया गया था।