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कलेक्टर के खिलाफ अदालत ने जारी किया कुर्की वारंट, सामान और वाहन कुर्क करने का आदेश

locationभोपालPublished: Jan 11, 2020 09:45:07 am

अधिग्रहण की गई जमीन में कम मुआवजा देने का मामला

Court Order

कोर्ट ऑर्डर

भोपाल/ भू-अर्जन के एक मामले में 25 लाख की वसूली के लिए अदालत ने कलेक्टर भोपाल के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अपर जिला न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश दिए हैं। अदालत ने कुर्की वारंट की तामीली रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की है।

आदेश में कलेक्टर कार्यालय का सामान और वाहन कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम बागमुगालिया के किसान राम सिंह की करीब 4 एकड जमीन वर्ष 2004 में शासन ने अधिग्रहित की थी। शासन ने अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिया था।

जिला अदालत में अतिरिक्त मुआवजा के लिए रामसिंह की ओर से मुकदमा लगाकर बताया गया था कि अधिग्रहित की गई भूमि का बाजार मूल्य ज्यादा है। इस मामले में वर्ष 2017 में अदालत ने अतिरिक्त मुआवजा ब्याज सहित देने के निर्देश दिए थे। यह राशि बढकर 25 लाख हो गई है। इसके पहले भी करीब चार साल पहले अदालत के आदेश पर टीम कलेक्टर कार्यालय में कुर्की करने पहुंच गई थी।

कार्यालय की पार्किंग में रखी एडीएम, डिप्टी कलेक्टर और और अन्य अधिकारियों की गाडियों पर कुर्की के पर्चे चिपका दिए थे। यह गाडियां खींचकर ले जाने के लिए क्रेन भी बुला ली गई थी। लेकिन एडीएम ने मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया जिससे यह गाडियां बाहर नहीं जा पाई। उस समय कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारी कार्यालय से गायब हो गए थे ताकि किसी से साइन नहीं कराए जा सकें। उसके बाद मामला ठंडा पड गया।

अदालत में थूकने पर 500 जुर्माना

कोर्ट परिसर में गुटखा थूकने पर युवक पर 500 रूपये का जुर्माना किया गया। कोर्ट में पेशी करने पहुंचे विजय बिलथरे को जिला नाजिर पीसी दुबे ने गुटखा थूकते पकड लिया। सीजेएम निशित खरे की अदालत में विजय के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला पेश किया गया। अदालत ने विजय से 500 रूपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए।

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