भोपाल

ट्रक मालिक- चालक सहित 5 के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

फर्जी बीमा से लगाया था क्लेम का मुकदमा

भोपालSep 18, 2019 / 07:48 am

सुनील मिश्रा

इलाहाबाद हाईकोर्ट

भोपाल. फर्जी बीमा पॉलिसी लगाकर मोटर दुर्घटना क्लेम लेने के एक मामले में अदालत ने ट्रक मालिक शफीक खान, चालक राकेश मालवीय के साथ ही क्लेम लगाने वाले अरेरा कालोनी निवासी शशांक, मां सीमा हरदेनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य एसबी साहू ने यह आदेश दिए हैं।

संभवत: यह पहला मामला है जब बीमा पॉलिसी कूट रचित होने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है। रिजर्व बैंक कालोनी चार इमली निवासी प्रदीप हरदेनिया की गाडरवारा में सडक दुर्घटना में ट्रक की टक्कर से 31 मार्च 2017 को मौत हो गई थी। हरदेनिया के पुत्र शशांक, पत्नि सीमा और मां लायची बाई ने ट्रक चालक, मालिक और श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स बीमा कंपनी के खिलाफ क्लेम का मुकदमा लगाया था।

गवाही के दौरान बीमा कंपनी की ओर से बताया गया कि मामले में फर्जी बीमा पॉलिसी पेश की गई है। वहीं शशांक की ओर से बताया गया कि जो बीमा पॉलिसी पेश की गई है ट्रक मालिक को इसी बीमा पॉलिसी के आधार पर ट्रक सुपुर्दगी पर सौंपा गया था। गवाही के बाद अदालत ने ट्रक मालिक- चालक को हरदेनिया के परिजनों को 7 लाख 82 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट मुन्शी की तत्परता से मेन गेट पर पकडाया चोरी के एक मामले में जमानत खारिज होते ही एक आरोपी पुलिस से नजर बचाकर भाग खडा हुआ। हालांकि बाद में पुलिस कर्मियों की तत्परता से उसे पकड कर जेल भेज दिया गया।

मामला न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवराज गवली की अदालत का है। मिसरोद पुलिस ने चोरी के एक मामले में सेफ खान सहित 3 आरोपियों को करीब 3 बजे जिला अदालत में पेश किया था। इस दौरान चारों की हथकडी खोल कर कोर्ट रूम के बाहर बैठा दिया गया था।

सेफ खान की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई थी। जमानत खारिज होने की सूचना मिलने पर सेफ खान पुलिस कर्मियों से नजर बचाकर भाग खडा हुआ। मिसरोद थाने के कोर्ट मुंशी अभिषेक मिश्रा ने सेफ को भागता देख उसके पीछे दौड लगा दी। अदालत के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पुलिस कर्मियों ने सेफ केा पकड लिया, बाद में सेफ को जेल भेज दिया गया।

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