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हर्ष फायर के दौरान फोटोग्राफर की हत्या करने वाले को उम्रकैद

locationभोपालPublished: Oct 02, 2019 08:06:39 am

Submitted by:

Sunil Mishra

अदालत ने सुनाई सजा

भोपाल. शादी में हर्ष फायर के दौरान गोली लगने से फोटोग्राफर की हुई मौत के मामले में अदालत ने सतना निवासी पुरूषोत्तम तिवारी को उम्रकैद- 60 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। मामला गोविन्दपुरा थाने का है। सरकारी वकील मंजु जैन सिंह ने बताया कि नटराज शादी हाल में 18 अप्रैल 2018 की रात करीब 10 बजे वर पक्ष के पुरूषोत्तम तिवारी ने बन्दूक से गोली चलाई थी। फोटोग्राफी कर रहे सौरभ मीणा को गोली लगने से मौत हो गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुना दिया।

सवा करोड का गबन: जमानत खारिज

मोती मस्जिद स्थित हयात उल उलूम मदरसे में हुए करीब सवा करोड रूपये के गबन के मामले में अदालत ने जेल में बंद मदरसे के एकाउन्टेट मोइनउद्दीन उर्फ चांद मिया और फरहत अफजल फारूखी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने यह आदेश दिए है। दोनों ने फर्जी चेक- हस्ताक्षर और नेट बैंकिग के जरिए मदरसे के एकाउन्ट से करीब सवा करोड रूपये का गबन किया था। मदरसा सोसाइटी की शिकायत पर क्राइम ब्रान्च ने दोनों के खिलाफ धोखाधडी, अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया था।

रिश्वत लेेने वाले उपयंत्री को 4 साल की कैद

मकान का नामांतरण करने के एवज में 1500 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडाए नगर पालिका बैरसिया के उपयंत्री शशिकान्त पवार को अदालत ने 4 साल के सश्रम कारावास- 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश लोकायुक्त संजीव पाण्डेय ने यह फैसला सुनाया है। लोकायुक्त पुलिस के वकील विवेक गोंड ने बताया कि शशिकान्त पवार ने मकान का नामांतरण करने के एवज में मोहम्मद जफर खान से 3 हजार की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 3 मार्च 2015 को शशिकान्त पवार को 15 सौ की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडा था।

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