scriptअब न किराएदार जबरिया कब्जा कर सकेगा और न ही भू स्वामी बेवजह लाभ कमा पाएगा, जानें कैसे | Court will be built for the tenant for the first time | Patrika News

अब न किराएदार जबरिया कब्जा कर सकेगा और न ही भू स्वामी बेवजह लाभ कमा पाएगा, जानें कैसे

locationभोपालPublished: Aug 04, 2022 11:39:58 am

– इस कोर्ट में सुलझेंगे विवाद
– पहली बार किराएदार के लिए बनेगी काेर्ट- अपर कलेक्टर स्तर का हाेगा किराया प्राधिकारी

लोक अदालत से पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिखा पत्र

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भोपाल। भूस्वामी-किराएदार के बढ़ते विवादों के बीच जल्द ही प्रदेशभर में किराएदार कोर्ट लगना शुरू होगी। जिलास्तर पर किराया प्राधिकरण का गठन होगा, जिसमें अपर कलक्टर स्तर के अफसर प्राधिकारी रहेंगे। किराएदारी कोर्ट में जिला जज स्तर के न्यायाधीश को किराया अधिकरण नियुक्त किया जाएगा।

किराएदारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा, जिस पर किराएनामे अपलोड किए जाएंगे। इससे किराएदार-भू स्वामी के बीच विवाद जल्द निपटेंगे। किराएदार जबरिया कब्जा नहीं कर पाएगा और भू स्वामी किराएदार से बेवजह लाभ नहीं कमा पाएगा।

ऐसे होगी मामले निपटाने की व्यवस्था
कलेक्टर किराया प्राधिकारी तय करेंगे। किराया न्यायालय की स्थापना होगी। शासन जिला न्यायाधीश को किराया अधिकरण नियुक्त करेगा। किराएदार या भूमि स्वामी आवेदन देकर मामला दर्ज करा सकेंगे। दो माह में मामला निपटाना होगा।
किराएदारी अधिनियम 2021 तैयार किया जा रहा है। सुझाव आपत्ति के बाद अंतिम नोटिफिकेशन किया जाएगा।
– आर के कार्तिकेय , उपसचिव मप्र शासन

ये हैं अधिनियम में प्रावधान
– किराएदार से आवासीय में दो माह, जबकि व्यावसायिक में छह माह का अग्रिम लिया जा सकेगा।

– भू स्वामी के किराए की रसीद से इंकार करने पर डाक, मनीऑर्डर से भेजा किराया मान्य होगा।

– किराया परिसर की मरम्मत से मकान मालिक इनकार करता है तो किराएदार किराए की राशि से काम करवा सकेगा।

– किसी कारण परिसर में किराएदार नहीं रहता है तो उस अवधि का किराया वसूली नहीं होगी।

 

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