script30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड ! | deadline to link PAN with Aadhaar has been extended to June 30, 2020 | Patrika News

30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड !

locationभोपालPublished: Jun 14, 2020 12:47:51 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

इन कामों को 30 जून तक निपटाना जरूरी…

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deadline to link PAN with Aadhaar

भोपाल। पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जा सकता है। बीते तीन महीनों से कोरोना वायरस के चलते सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (pan aadhaar link) करने की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। अब ये तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने ये काम अभी तक नहीं कराया है तो तुरंत करा लें।

आपको बता दें कि 30 जून की डेडलाइन पेन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए है, जिसे करना बेहद जरूरी है। इन कामों की अनदेखी कर आप अपनी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो निष्क्रिय यानि रद्द होने के बाद आप इसका इस्तेमाल उन स्थानों पर नहीं कर पाएंगे जहां पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है। इन कामों में फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जैसे जरूरी काम शामिल हैं।

एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है लेकिन पैन के निष्क्रिय होने पर आपके पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कई अन्य काम रुक सकते हैं।

ऐसे करें लिंक

1) सबसे पहले आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
2) इसके बाद आपको होमपेज पर बायीं तरफ क्विक लिंक ऑप्शन के अंतर्गत कई विकल्प दिखाई देंगे, इन्हीं में से एक विकल्प है, लिंक आधार का, इसपर क्लिक करें।
3) इसके बाद आपके सामने अलग से एक पेज़ खुल जाएगा (pan card aadhaar card link)। इस पेज़ पर आपको कुछ जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
4) आपसे इस पेज़ पर पैन कार्ड का नंबर (pan card number), आधार कार्ड नंबर, नाम (आधार कार्ड के अनुसार)।
5) ये सभी जानकारी देने के बाद कैप्चा कोड डालें और फिर नीचे की तरफ दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।

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