जी हां, केंद्र सरकार ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता 30 जून तक के लिये बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से पूरे मध्यप्रदेश में कई लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों परामर्श दिया है।
उनसे ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध माने जाने को कहा है जिनकी 30 जून 2020 के पहले किसी भी तारीख के बीच वैधता समाप्त हो चुकी है या होने वाली है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज हैं।
आपको बता दें कि यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिये उठाया गया है जिन्हें मोटर वाहन कानून और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत ‘लॉकडाउन’ के दौरान परिवहन दफ्तर बंद होने के कारण विभिन्न दस्तावेजों की वैलिडिटी को रिन्यू कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इनको भी राहत
सरकार ने कामर्शल परमिट पर टैक्सी—बस आदि जैसे वाहन चलाने वालों को भी राहत दी है। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से कहा है लॉकडाउन की अवधि में टैक्सी बस आदि तो चल नहीं रहे हैं। ऐसे में इन कामर्शल परमिट धारकों को इस अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट दी जाए।